दिशा मैदान के लिए गई नाबालिग से ब्लेड दिखाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अश्वनी चंद्राकर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ उस पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया है कि पीड़िता को 4 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि दी जाए। इसमें 50 हजार कैश और बाकी की राशि की एफडी की जाए।
यह फैसला गुरुवार को न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी के कोर्ट ने सुनाया। अभियोजक कमल वर्मा के मुताबिक मामला भिलाई तीन थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुआ था। 16 वर्षीय नाबालिग घर से निकलकर खुले में शौच के लिए गई थी। रेलवे स्टेशन के समीप आरोपी मिल गया। आरोपी ने ब्लेड दिखाया और नाबालिग को झाड़ियों में ले गया। दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मौसी को बताई। जिसके बाद पीड़िता की मौसी ने पुलिस से शिकायत की। अपराध दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। जहां विचारण के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया।
