होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे
राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण का ग्राफ घटते ही राजनांदगांव जिले को अनलॉक कर दिया है। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी।
शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जूलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, बलब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 06:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स आॅनलाईन / टेलीफोनिक आॅडर पर होग डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे।
क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।



