राजनांदगांव । बेकाबू कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले को पूर्ण लाकडाउन किया जा रहा है। शनिवार को दोपहर 12 बजे से जिले में लाकडाउन लागू हो जाएगा, जो 19 अप्रैल की सुबह छह बजे तक रहेगा। यानी 19 अप्रैल की सुबह छह बजे के बाद बाजार खुल जाएगा। गुरुवार को कलेक्टर टीके वर्मा ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए बैठक ली। इसमें कलेक्टर ने पूर्ण लाकडाउन की घोषणा की। लाकडाउन की अवधि तक जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं ही चालू रहेंगी। किराना दुकान, सब्जी मार्केट व शराब दुकान भी बंद रहेंगी। प्रशासन के इस आदेश के बाद बाजार में अचानक ग्राहकों की भीड़ उमड़ गई। गुड़ाखू लाइन से जूनी हटरी तक गाड़ियों का जाम लग गया। गंभीर बात यह है कि बाजार में जब भीड़ बढ़ी तो इसे कंट्रोल करने के लिए मौके पर यातायात पुलिस भी नहीं पहुंची। शाम चार बजे तक बाजार में ग्राहकों की भीड़ रही।
00 पेट्रोल-डीजल पर भी पाबंदी बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले को कंटेनमेंट घोषित कर प्रशासन ने आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश जारी किया है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों में अनावश्यक घूमने वाले लोगों को पेट्रोल व डीजल नहीं दिया जाएगा। केवल शासकीय वाहन व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल और मेडिकल संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित आटो व टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मिडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना प्रतिबंधित रहेगा।
गैस सिलिंडर की होगी होम डिलीवरी दूध पार्लर व दूध वितरण सहित न्यूज पेपर हाकर के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। सुबह छह बजे से आठ बजे तक और शाम को छह बजे से साढ़े सात बजे तक इन्हें छूट रहेगी। दूग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान व पार्लर नहीं खोले जाएंगे। पैट शॉप व एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सुबह छह बजे से 8 बजे तक और शाम पांच बजे से साढ़े छह बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लें सकेगी। ग्राहक को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक संस्थानों व निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
ये सब रहेंगे बंद जिले में 19 अप्रैल की सुबह छह बजे तक सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। शासकीय व निजी कार्यालय समेत सभी बैंक भी लाकडाउन रहेगा। टेलीकाम, रेलवे में रखरखाव से जुड़ा कार्यालय, वर्कशाप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन और शासन से अनुमति प्राप्त सभी परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
आपातकालीन सेवाएं ही रहेंगी चालू कंटेनमेंट तक अस्पताल और एटीएम चालू रहेगा। इमरजेंसी हालात में जिले से बाहर जाने के लिए यात्रियों को ई-पास के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। प्रतियोगी व अन्य परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड व रेलवे, टेलीकाम रख-रखाव कार्य, अस्पताल और कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथोलाजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी।
इमरजेंसी में ये कर सकेंगे लाकडाउन के दौरान अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो चारपहिया वाहन में तीन लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आने-जाने के लिए आटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, लेकिन अन्य प्रयोजन पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर 15 दिनों के लिए वाहन को जब्त कर चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
