धमतरी 07 जून 2022
वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को स्वयं के व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से जिला अंत्यावसायी विकास समिति द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए 10.63 लाख रूपए का ऋण पात्र हितग्राही को प्रदाय किया जाना है, इसके लिए आवेदन 27 जून तक आमंत्रित किए गए हैं।
इसकी पात्रता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो तथा वह धमतरी जिले का निवासी हो जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति, निवास तथा आय प्रमाण-पत्र (चालू वित्तीय वर्ष का) होना आवश्यक है। उसे शपथ पत्र भरना होगा जिसमें पूर्व में किसी शासकीय योजना के तहत उसके द्वार ऋण एवं अनुदान का लाभ न लिया गया हो, का उल्लेख होना चाहिए अइथवा किसी बैंक/वित्तीय संस्था का बकायादार न हो। इसके अलावा आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास स्वयं के नाम पर अथवा हक में पांच एकड़ तक कृषि भूमि होना जरूरी है तथा उसके पास पूर्व में ट्रैक्टर ट्रॉली, मालवाहक एवं पैसेंजर वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इच्छुक आवेदक इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु अथवा आवेदन जमा करने समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ कलेक्टोरेट परिसर में स्थित कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम कक्ष क्रमांक 48 में उपस्थित होकर आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नगरी विकासखण्ड के आवेदक प्रबंधक अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र पुराना सिविल कोर्ट के सामने नगरी से भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।
