दुर्ग। छेड़छाड़ के एक मामले में न्यायालय ने आरोपित को तीन साल सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना रानीतराई थाना अंतर्गत ग्राम दरबार मोखली में हुई।प्रकरण के मुताबिक आठ जनवरी 2020 की सुबह की करीब 11 बजे पीड़िता अपने दादी के साथ मछली खरीदने गई थी। मछली खरीदने के बाद अपने एक वर्ष के भाई को लेकर घर लौट रही थी।इस दौरान बोरिंग के पास गांव का रहने वाला आरोपित सुनील कुमार यादव पीड़िता के बांह को पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगा।
पीड़िता हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकली और घटना की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को दी। पीड़िता एवं उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने रानी तराई थाना अंतर्गत ग्राम दरबार मोखली निवासी आरोपित सुनील कुमार यादव(26) के खिलाफ धारा 354 (क), 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।
