अवैध कालोनी एवं अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अवैध कालोनी के मूल भू-स्वामी को बाह्य विकास शुल्क जमा करने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में 74 भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था, जिनके विरूद्ध कार्रवाई करने नियमितिकरण नियम 15 (क)(1)(15) के तहत द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है।
इसी कड़ी में पूर्व में 45 भूस्वामियों को बाह्य विकास शुल्क जमा करने द्वितीय नोटिस जारी किया गया था और अब नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा कौरिनभाठा के 11 भूस्वामियों के 75 खसरा पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है। बाह्य विकास शुल्क जमा करने पर 2 करोड़ 56 लाख 17 हजार 7 सौ 88 रुपए की वसूली प्राप्त होगी। आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान में 45 भूस्वामियों को 107 खसरा के लिए द्वितीय नोटिस जारी किया गया है और कौरिनभाठा के 11 भूस्वामियों को 75 खसरा के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।
इनमें शबाना अजीज को 55880 रुपए., सुशीला देवी को 929005 रुपए, सुनील कुमार को 43 खसरा के लिए 4533360 रुपए, लोकेश को 838220 रुपए., री जागेश कुमार साहू को 10 खसरा के लिए 925512 रुपए, क्रिश्चन फेलोशिफ को 5965190 रुपए, चन्द्रकला आरआर बघेल को दो खसरा के लिए 307340 रुपए, मानसिंह को 1362075 रुपए., चंपा बाई को दो खसरा के लिए 1529715 रुपए, मालती को 2647315 रुपए, नारायण खण्डेलवाल को 12 खसरा के लिए 7359396 रुपए किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर राशि जमा करने नियमितिकरण नियम 15 (क)(1)(15) के तहत द्वितीय नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
