ज्ञात हो कि नोवल कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है तथा अभी भी संक्रमण की स्थिति संभावित है। अतः इसे देखते हुए नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीलकण्ठ टीकाम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर समय-सीमा में वृद्धि करते हुए आगामी 03 माह अर्थात 18 मई 2020 से 17 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) के तहत् कोण्डागांव जिला अंतर्गत सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं मूव्हमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा आवश्यक गतिविधियों के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। यह आदेश जिला कोण्डागांव की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 18 मई 2020 से 17 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
