शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर 6 से 8 अगस्त के बीच पहली लॉटरी निकाली जाएगी। 9 से 15 अगस्त के बीच चयनित बच्चों का एडमिशन कराया जाना तय किया गया है। वहीं आवेदन की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद 5 अगस्त तक नोडल अफसर आवेदनों की स्क्रूटनी करेंगे। सत्यापन के बाद ही सूची लॉटरी के लिए जारी करेंगे। इसके बाद 16 से 26 अगस्त के बीच दूसरे चरण की लॉटरी के आवेदन मंगाए जाएंगे।
नोडल अफसर जमा हुए आवेदनों की 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच सत्यापन करेंगे। 3 से 5 सितंबर के बीच दूसरी लॉटरी निकाली जाएगी। डीईओ एचआर सोम ने बताया कि दूसरी लॉटरी के बाद 6 से 11 सितंबर के बीच एडमिशन कराया जाएगा। पालकों को प्रेरित करेंगे: डीईओ ने बताया कि नोडल अफसरों को निर्देशित किया गया है कि पात्रता रखने वाले पालकों को प्रोत्साहित कर बच्चों के नाम से ऑनलाइन आवेदन कराएं। ताकि शिक्षा का अधिकार का फायदा ले सकें।
जानिए, ऐसी होगी प्रक्रिया
डीईओ ने बताया कि जो पालक अपने बच्चों को राइट-टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों पर एडमिशन दिलाना चाहते हैं वे 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसलिए निर्धारित दस्तावेज को भी सबमिट करना होगा, ताकि नेाडल अफसर जांच करने के बाद फाइनल सूची जारी कर सकें। डीईओ ने बताया कि एडमिशन की प्रक्रिया में जहां पर भी कोई दिक्कत सामने आ रही है तो तत्काल उच्च कार्यालय में संपर्क करेंगे। एडमिशन में दिक्कत न हो।
