जिले में अब सब कुछ अनलाॅक हो गया है। अब दुकानों को खोलने के समय की बंदिशें समाप्त कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। जो 14 जुलाई से प्रभावशील होगा। पहले रात 8 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी। कलेक्टर ने सार्वजनिक आवागमन एवं व्यवसायिक गतिविधियों में अधिरोपित समय-सीमा बंधन को समाप्त करते हुए सभी व्यवसायिक संस्थानों को अपने पूर्व प्रचलित समय पर कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए संचालन करने की अनुमति दी है।
आदेशानुसार सभी व्यवसायिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान, मॉल एवं हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस के लिए दुकान सील की जाएगी।
