राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण के ग्राफ के नीचे गिरते ही प्रशासन ने लाकडाउन में राहत देनी शुरू कर दी है। रविवार को अब दोपहर दो बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। दो बजे बाद शहरमें पूर्ण लाकडाडन रहेगा। बाकी दिनों में बाजार पहले की ही तरह रात आठ बजे तक खुलेगा।
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने महामारी एक्ट के अधीन जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर लगाए प्रतिबंध में आंशिक संशोधन किया है। आदेश के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थाई दुकानें, शापिंग माल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकान, ठेला, सेलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, पार्क एवं जिम इत्यादि को रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम सात बजे तक तथा रविवार को केवल दोपहर दो बजे तक खोले जा सकते हैं। रविवार को ब्यूटी पार्लर एवं सेलून को शाम सात बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी।
प्रत्येक रविवार को दोपहर दो बजे के बाद पूर्ण लाकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान पूर्ववत निर्धारित समयावधि में संचालित किए जा सकेगें। दोपहर दो बजे के बाद एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध, फल, सब्जी व अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं व सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति होगी। केवल विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल व होटल, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर एवं सेलून पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालन की अनुमति होगी। आदेश के अनुसार प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर विवाह प्रयोजन इन-हाऊस डायनिंग की सुविधा सहित मैरिज हॉल व होटल, रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
