मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 23 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंक शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रूपए, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तथा उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए के ऋण देने का प्रावधान है।
