अंबागढ़ चौकी- 18 मई को सुबह के समय फोन के माध्यम से ग्राम साल्हे से सूचनामिला कि बोरगाड़ी में काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना से अवगत कराते हुए पुलिस स्टाप के विवेचना कीट के साथ अम्बागढ़ चौकी पुलिस पार्टी सूचना की तस्दीक करने रवाना हुई थी ।
मौके पर पहुंचकर देखा कि ग्राम साल्हे के शासकीय प्राथमिक शाला भवन के पास में एक आदमी मृत हालत में खून से लथपथ पड़ा था जिसके शरीर में हत्या करने जैसा गंभीर चोंट के निशान दिख रहे थे ।
जिसके जांच हत्या के श्रेणी में लेते हुए की गई तथा पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अति0 पुलिस अधीक्षक जे0पी0 बढ़ई, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामड़े के दिशा निर्देश पर घटना की सूक्ष्मतापूर्वक जांच प्रारंभ किया तथा मृतक के शिनाख्ती पहचान कराने पर पुनित राम सलामें पिता दुकेल सिंह सलामें उम्र 35 साल साकिन मासूल थना मोहला जिला राजनांदगांव निवासी होना बताये ।
जो ग्राम साल्हे में नबी शेख के खेत में खुशी बोरवेल कम्पनी के वाहन के माध्यम से बोर कराया जा रहा था । उसी वाहन में मजदूरी का काम करता था । मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम के द्वारा घटना के गंभीरता को सूक्ष्मता पूर्वक समझते हुए मौके पर मर्ग एवं अपराध कायम कर अंधे कत्ल की विवेचना मे सभी दिशा पर काम करना प्रारंभ किया तथा संदेहियो को तलब कर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने लगे । शुरू में तो सभी ने घटना करने से इंकार किया ।
परंतु अलग अलग बारीकी से पूछताछ करने पर दो व्यक्तियो के बयान संदेहास्पद लगने पर उनसे हिकमत अमली से पूछताछ की जो जांच पड़ताल में पुलिस के सामने टूट गये और अपने द्वारा अपराध करना कबूल कर बताया कि आरोपी सड़मुख सुंदरम और तमीलन से मृतक ने 500 रूपये शराब लेने के लिये सड़मुख से जबरदस्ती मांगा और स्वंय गांव से शराब पीकर आ गया और दोनों के लिये शराब नही लाया ।
जिससे सड़मुख ने बचा पैसा वापस मांगा तो मृतक लड़ाई झगड़ा कर डण्डे से सड़मुख के हाथ पैर में मार दिया । तब दोनों आरोपीयो तमीलन और सड़मुख ने मिलकर मृतक को जमीन में पटक कर मृतक के छाती व बाये कंधे पर पत्थर से वार कर गमछा से उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दिये और चुपचाप बोर गाड़ी में आकर सो गये । घटना पर मर्ग कायम कर पंचनामा कर पी0पी0 कराया गया । आरोपीगण का मेमोरेण्डम कथन लेने पर उपरोक्त प्रकार से अपराध घटित करना कबूल किये ।
आरोपीयों के कब्जे से घटना में मृतक को चोंट पहुंचाने के लिये उपयोग किये पत्थर तथा गला दबाने में उपयोग किये गमछा तथा घटना के समय आरोपीयों द्वारा पहने खून लगे कपड़ा जप्त किया गया । आरोपीयो द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 15.05.2021 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर मान0 न्यायालय पेश किया गया । उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अशीर्वाद रहटगांवकर ,उप0निरी0 भरत लाल साहू ,सउनि श्याम ठावरे ,प्र0आर0 1701 उमेश यादव ,आर0 क्र0 454 सुशील राउत , आर0 क्र0 1352 मुकेश ठाकुर, आर0 क्र0 1678 सुनील सिंह एवं थाना स्टाप अम्बागढ़ चौकी का सराहनीय भूमिका रही
