Bilaspur Ganja Smuggling: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह विशेष न्यायालय बिलासपुर में गांजा तस्करी के मामले में महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया है अदालत में जब तक गंज को नष्ट करने और डस्टर कर तथा अन्य संपत्तियों के निस्तारण की निर्देश भी दिए हैं बताया जा रहा है कि यहां जुर्माना अदा नहीं करने पर दो-दो माह तक की अतिरिक्त कारावास से भगत ना होगा या फैसला विशेष में आया थी यह अदालत में सुनाया गया .
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जानिए कैसे हुई मामले की शुरुआत
31 दिसंबर 2023 को थाना सक्रिय सहायक उप निरीक्षक हेमंत आदित्य को सूचना मिली कि ग्राम सहायता निवासी सुलक्षणा पांडे एवं सफेद डस्टर कर में उड़ीसा से गांजा लेकर आ रही है सूचना पर सक्रिय पुलिस टीम ने गत्वा तालाब के पास में गिराबंदी करके वाहनों को रोक दिया तलाशी लेने के बाद में सीट के नीचे पांच पैकेट में कुल बाल रखी दो 12 किलो गांजा बरामद हुआ .
जानिए कौन हुआ आरोपी गिरफ्तार
सुलक्षणा पांडे इदरीश मोहम्मद विनोद चौधरी वहां से गांजा के अलावा 10 सरकार 3 मोबाइल फोन अगर ₹2000 जब तक किए गए अभियोजन पक्ष की डालें विशेष लोग कभी योजक संजय नागदेव ने गवाह और दस्तावेज साक्ष के आधार पर अदालत में सिद्ध किया कि तीनों आरोपित रूप से गंज का परिवहन विक्रय और वितरण करने के उद्देश्य मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं पुलिस टीम की पारित कार्यवाही से गांजा तस्करी की बड़ी साजिश का खुलासा हो गया .
देखिए अदालत का फैसला
अदालत ने आरोपीय इदरीस मोहम्मद चौधरी और सुलक्षणा पांडे को एनडीपीएस एक्ट की धारा के अंतर्गत तो इस पाते हुए पांच-पांच साल का शास्त्रम कारावास और 50-50000 का जुर्माना लगाया जुर्माना नहीं भरने पर 2 महीने अतिरिक्त कारावास भुगत ना पड़ेगा.
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