इन स्टूडेंट से फीस वसूलने के पहले ही राज्य की सरकार से आवश्यक भुगतान को प्राप्त करें
एमपी हाई कोर्ट का आदेश नहीं लगेगी परीक्षा ट्यूशन फीस आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में संबल योजना के लाभार्थियों के लिए ट्यूशन और एग्जाम फीस भरने का आदेश दिया है बताया जा रहा है की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से फीस वसूलने से रोका गया है यहां आदेश जबलपुर निवासी मनीष बघेल और यामिनी सिंह की अच्छी खबर पर पारित किया गया है बताया जा रहा है कि इन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था और योजना के अंतर्गत ट्यूशन और एग्जाम फीस से राहत पाने के पात्र है स्टूडेंट को परीक्षा फर्म से छूट यह हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगल पीठ में विश्वविद्यालय को आदेश दिया था कि वहां इन स्टूडेंट से फीस वसूलने के पहले ही राज्य की सरकार से आवश्यक भुगतान को प्राप्त करें और उसके साथ में विश्वविद्यालय को यह भी निर्देश दिया गया है कि स्टूडेंट का परीक्षा फॉर्म बिना कोई फीस के स्वीकार किया जाए जिससे वह अपनी परीक्षा में शामिल हो सके।
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के फायदे
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यह स्कीम मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत लागू की गई है जिसमें योजना के लाभार्थियों को शैक्षिक शुल्क में छूट भी मिलती है छात्र संघ चुनाव कराने की याचिका यहां मामले में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के पुनः आयोजन के लिए हाईकोर्ट में याचिका को दायर किया गया यह याचिका में मांग की गई थी कि समिति की यहां सिफारिश तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद में भी 2017 में छात्र संघ चुनाव को नहीं कराई जा सकते हैं और फिर कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब को भी मांगा है।





