राजनांदगांव। पिछले दिनों मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर में रोपवे हादसे में मारे गए मजदूर के मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व महामंत्री को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। इसी के साथ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले के तहत धाराएं जोड़ते हुए विवेचना को आगे बढ़ाया है।
डोंगरगढ़ थाना प्रभारी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि अध्यक्ष नारायण अग्रवाल और उनके अधीन उपाध्यक्ष और मंत्री पर पुलिस ने लापरवाहीपूर्वक कार्य करने का आरोप लगाते जुर्म दर्ज कर लिया है
