प्रदेश शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए घोषित लाॅकडाउन में चिन्हित जिले/हाॅस्पाॅट्स के भीतर कंटेन्मेट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुख को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित् करने के निर्देश दिए हैं।
