राजनांदगांव 20 अप्रैल 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने शासन के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियों के लिए दी गई छूट की अवधि को प्रात: 7 बजे से शाम 4 बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यह छूट प्रत्येक सोमवार को लागू नहीं होगी। छूट अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) के नियमों का पालन, मास्क एवं सेनिटाईजर का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही जिले में लागू धारा 144 के नियमों कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

