राजनांदगांव 19 नवम्बर। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं उसके प्रसार के रोकथाम हेतु नगर निगम सीमाक्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठाने, दुकाने, ठेला व गुमटी आदि के संचालकों को शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराये जाने आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक ने दल का गठन किया है।
गठित दल द्वारा प्रतिदिन निगम सीमाक्षेत्र में घुमकर व्यवसायियों से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने समझाईस देने एवं नहीं मानने की स्थिति में अर्थ दण्ड वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही नागरिकों को भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुये मास्क का उपयोग करने की समझाईस दी जा रही है। इसी कडी में दीपवाली त्यौहार के बाद दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर को निगम दस्ता द्वारा महावीर चौक, भगत सिंह चौक, मानव मंदिर चौक,गुडाखू लाईन, रामाधीन मार्ग आदि क्षेत्रों में बिना मास्क लगाये घुमते पाये गये 25 व्यक्तियोें पर 100-100 रूपये जुर्माना कर कुल 2500 रूपये वसूला गया एवं कोरोना संक्रमित परिवार द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखने पर बंद करने की कार्यवाही की गयी।
आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण बढते जा रहा है, जिससे बचाव के लिये नागरिकों एवं व्यवसायियों से सावधानी बरतने कल जिलाधीश श्री टी.के. वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री डी. श्रवण द्वारा नगर भ्रमण कर लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाने समझाईस दी गयी एवं बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर उनके उपर जुर्माना भी किया गया। जिलाधीश श्री वर्मा के निर्देश पर निगम की टीम द्वारा भी कार्यवाही करने के साथ साथ मास्क लगाने दूरी बनाये रखने की समझाईस दी जा रही है।
आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि समझाईस देने के बाद भी नागरिकों सहित कुछ व्यवसायियों द्वारा शासन के निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है और बिना मास्क का उपयोग किये, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने के अलावा कोरोना संक्रमित परिवार द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि दीपावली त्यौहार के बाद शहर में बढते कोरोना को ध्यान मे ंरखते हुये नगर निगम की टीम द्वारा शहर में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लोगों के द्वारा मास्क का उपयोग करते नहीं पाया गया। जिसपर टीम ने दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर को महावीर चौक, भगत सिंह चौक, मानव मंदिर चौक, गुडाखू लाईन, रामाधीन मार्ग आदि क्षेत्रों में बिना मास्क लगाये घुमते पाये गये 25 व्यक्तियोें पर 100-100 रूपये जुर्माना कर कुल 2500 रूपये वसूला गया। साथ ही शहर के कुछ प्रतिष्ठाने जिनका परिवार कोरोना संक्रमित है, उनके द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखा गया, जैसे कालीचरण गुप्ता की दुकान उसे बंद कराया गया। उन्होंने कहा कि टीम द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण कर इसी प्रकार सील करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही शासन नियमों के तहत 360 की धारा 188 के तहत कडी कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
आयुक्त श्री कौशिक ने दुकानदारों सहित ठेले खोमचो, पसरा वालो से अपील की है कि दो ठेले अथवा गुमटी के बीच दूरी कम से कम 20 फीट रखा जाये, समस्त ठेले अथवा गुमटियों में सेनेटाईजर या साबुन का प्रयोग करना सुनिश्चित करंें तथा साबुन या वासिंग पावडर से धोये जाने योग्य ग्लास, कप, प्याली का उपयोग करे, डिस्पोजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ठेलों के पास मुंह धोना, थुकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल में शराब, पान गुटका व तम्बाखू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। अपालन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकर दुकानदार भी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क का उपयोग करेगें। इसके अलावा नागरिक भी सामाजिक दूरी बनाये रखते हुये मास्क का उपयोंग करें। कोरोना संक्रमित होम आईसोलेशन मरीज भी घर में ही रहे, किसी भी कार्यवश घर से बाहर न निकले। तभी हम कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सकते है।
21 नवम्बर से 11 दिसम्बर तक प्रातः 10 से 2 बजे तक वार्डो में साामाजिक सुरक्षा पेंशन शिविर
21 नवम्बर को वार्ड नं. 1,2 व 4 मे, 23 नवम्बर को वार्ड नं. 3,8, व 11 मे एवं
24 नवम्बर को वार्ड नं. 5,6 व 10 में शिविर आयोजित
राजनांदगांव 19 नवम्बर। नगर के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये नगर निगम द्वारा पेंशन का भुगतान वार्डो में शिविर लगाकर किया जा रहा है। इसी कडी में पेंशन का भुगतान के लिये वार्डो में 21 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2020 तक शिविर का आयोजन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। जिसके तहत 21 नवम्बर को वार्ड नं. 1 के लिये साहू धर्मशाला बजरंगपुर नवागांव में, वार्ड नं. 2 के लिये लोधी भवन नवागांव में,वार्ड नं. 4 के लिये पुराना ढाबा पंचायत भवन मंच स्कूल के पास मंे, 23 नवम्बर को वार्ड नं. 3 व वार्ड नं. 8 के लिये सामुदायिक भवन मोतीपुर स्कूल में, वार्ड नं. 11 के लिये ओव्हर ब्रिज के नीचे आंगनबाडी में एवं 24 अक्टूबर को वार्ड नं. 5 के लिये शीतला मंदिर चिखली में, वार्ड नं. 6 के लिये चिखली स्कूल में व वार्ड नं. 10 के लिये शिव मंदिर शांति नगर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुये निगम आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की सुविधा के लिये नगर निगम द्वारा वार्डो में प्रति माह शिविर लगाकर पेंशन भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है। जिसका आई.सी.आई.सी.आई. बैक द्वारा सत्यापन भी किया गया था। जिनका सत्यापन किया गया था उनका पुनः शिविर के माध्यम से बायोमेट्रिक पद्धति से भुगतान किया जायेगा और जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है उनका शिविर में ही सत्यापन किया जायेगा। जिसके लिये आधार कार्ड व बैक पास बुक लेकर उपस्थित होना है।
निगम आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिनांक 21 नवम्बर को बजरंगपुर वार्ड नं. 1 के लिये साहू धर्मशाला बजरंगपुर में, महात्मा बुद्ध वार्ड नं. 2 के लिये लोधी भवन नवागांव में,पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी वार्ड नं. 4 के लिये पुराना ढाबा पंचायत भवन मंच स्कूल के पास मंे, 23 नवम्बर को मोतीपुर वार्ड नं. 3 व रामनगर वार्ड नं. 8 के लिये सामुदायिक भवन मोतीपुर स्कूल में, राजेन्द्र प्रसाद वार्ड नं. 11 के लिये ओव्हर ब्रिज के नीचे आंगनबाडी में एवं 24 नवम्बर को चिखली वार्ड नं. 5 के लिये शीतला मंदिर चिखली में, शासकीय मुद्रणालय वार्ड नं. 6 के लिये चिखली स्कूल में व महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड नं. 10 के लिये शिव मंदिर शांति नगर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सत्यापित हितग्राहियों का बायोमेट्रिक पद्धति से पेंशन राशि का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार शेष वार्डो के लिये शिविर का आयोजन किया जायेगा। उन्होने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों से वार्डो में आयोजित शिविर में कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुये सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुये उपस्थित होकर लाभ लेने की अपील की है।

