राजनांदगांव | मामूली विवाद पर युवक की पीटकर हत्या कर देने वाले पति-पत्नी और बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विजय कुमार साहू ने उक्त फैसला सुनाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मामला बागनदी थाना क्षेत्र के घोरतलाव का है। मार्च 2022 में मारपीट के मामूली विवाद पर आरोपी शिवकुमार बंधे, दुर्गा बाई बंधे और इनके बेटे हितेश कुमार उर्फ भुरवा ने मिलकर गांव के ही शिमंज खरे की जमकर पिटाई कर दी थी। पिटाई में गंभीर रुप से घायल शिमंज को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए दाखिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में बागनदी पुलिस ने शिवकुमार, उसकी पत्नी दुर्गा और हितेश को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
