कवर्धा-कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले के समस्त विभाग को पत्र जारी कर कहा है कि भंडार क्रय नियम 8 के तहत समस्त शासकीय विभागों द्वारा सामग्री का क्रय आदेश छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर से ही करने कहा गया है। ऐसी सामाग्रीयों के क्रय के लिए क्रय अधिकारियों द्वारा पृथक से निविदा बुलाई जायेगी। समस्त शासकीय विभाग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उपयुक्त संस्थाओं द्वारा उत्पादित सामाग्रियों से ही करेगी। भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2004 के नियम 8 के तहत छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। सामाग्रियों का क्रय शासन द्वारा घोषित नोडल एजेंसी से शत-प्रतिशत किया जायेगा।
