बिलासपुर. छत्तीसगढ शासन के गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर ,पुलिस अधीक्षकों व जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार चिटफंड कंपनियों के एजेन्टों को प्रकरण में अभियोजन का सहायक बनने विधि अनुरुप राहत देने कहा गया है । इस आदेश के प्रतिपालन में हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला द्वारा जारी पत्र द्वारा संबंधित सभी जानकारी सभी डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज को दे दी गई है। राज्य शासन के अनुसार एजेन्टों के विरुध्द विचारण किए जा रहे सभी मामलों में जहां अभियोजन पक्ष को मजबूत करने की द्रष्टि से सहायता होती हो, वहां प्रावधानों का उपयोग करते हुए विधि अनुरुप राहत देने की कार्रवाई करने कहा गया है। कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में अनियमिति वित्तीय (चिटफंड) कंपनियों के प्रकरणों में धोखाधड़ी एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर आपराधिक जिम्मेदारी निर्धारण करने के लिए चिटफंड मामलों में एजेंटों के विरूद्ध दर्ज या विचारण किए जा रहे प्रकरणों की वापसी के संबंध में निर्णय लिए गए हैं।
