डोंगरगांव। पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले ग्राम कुमरदा के एक कांग्रेसी नेता समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला का धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ। इसके बाद दोनों आरोपी लालचंद साहू और किशुन साहू के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 506 को जोड़ते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। समीपस्थ ग्राम कुमरदा निवासी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री लालचंद साहू और गांव के ही एक युवक किशुन साहू पर एक महिला द्वारा बलात घर में घुसने, छेड़छाड़ तथा चरित्रिक लांछन लगाने को लेकर डोंगरगांव थाने में शिकायत किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने उक्त दोनों आरोपियों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 509 तथा 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। इसके बाद उक्त पीड़ित महिला का पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट के सामने भादंवि की धारा 164 के तहत् बयान दर्ज करवाया गया। जिसमें महिला ने घर में घुसकर इज्जत लेने के नियत से छेड़छाड़ करने, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
