राजनांदगांव, दिनांक 29.07.2020 राजनांदगांव जिले में भी विशेषतः नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं, अतः (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है । अत. उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोराना वायरस के संकमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश कमांक 4738/ सा.लि. /2020 दिनांक 20.072020 द्वारा नगर पालिक निगम राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, उसे जारी रखते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :- 1. नगर पालिक निगम, राजनांदगांव सीमाक्षेत्र अंतर्गत सभी व्यवसायिक संस्थान दिनांक 30.072020 से दिनांक 06.08.2020 तक प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालित किये जा सकेंगे।


इस बीच जिले में आने वाले पॉजिटिव केस की संख्या को देखते हुए आदेश में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। 2. छूट की अवधि में व्यवसायी एवं ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन आवश्यक होगा । सभी व्यवसायी मास्क आवश्यक रूप से पहनेंगे तथा मास्क पहनने पर ही ग्राहकों को अपने संस्थान में प्रवेश दे सकेंगे इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित संस्थान को सील करते हुए वैधनिक कार्यवाही की जावेगी। संस्थागत व्यवसायी अपने संस्थान के याहर सेनिटाईजर आवश्यक रूप से रखेंगे। 3. दोपहर 12.00 बजे के बाद दुकानें खुली पाये जाने पर सीलींग/माल जप्ती एवं पृथक से अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी तथा आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जायेगा। 4. सभी व्यवसायिक संस्थानों द्वारा गोमास्ता एक्ट के तहत् साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन 5. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कम में बाहर जाने पर करेंगे। सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। 6. सभी शासकीय कार्यालय एवं सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय बैंक कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 03.00 बजे तक संचालित किये जा सकेंगे। 7. नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छुट रहेगी क- यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री / इकाईयों के अंदर करनी होगी। ख- आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री /ईकाईयों को स्वयं करनी होगी। ग- संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरश. पालन सुनिश्चित करना होगा। घ- इन इकाईयों से धनात्मक मरीजां की पहचान हाने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययो का वहन इन इकाईयो को ही करना होगा।
