राजनांदगाव। नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे, जिसके तारतम्य में आगामी आदेश पर्यन्त तक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु निम्नानुसार छूट दी जाती है।
दिनांक 03.07.2020 से राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रातः 07,00 बजे से संध्या 04.00 बजे तक (गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए) खुल सकेंगे। समस्त प्रतिष्ठानों पर सोशियल डिस्टेंसिंग के पालन, दुकानदार व ग्राहकों द्वारा मारक का उपयोग व प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सेनिटाईज किया जाना सुनिश्चत करेंगे। निर्देशों का पालन न करने अथवा समयावधि पश्चात् दुकान खुली पाए जाने पर दुकानदार के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
सभी व्यवसायी एक पंजी संधारित कर ग्राहकों का पूर्ण विवरण रखेंगे, जिसमें
नाम/पता/माबाईल नंबर दर्ज करेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग (यथा राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल आदि) यथावत्
संचालित रहेंगे।
सभी व्यवसायियों को माल परिवहन करने वाले वाहन/ वाहन चालकों का विवरण एक पंजी
आवश्यक रूप से संधारित करना होगा ।
शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय, सभी बैंक, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसिया, अपने समय पर यथावत् खुले रहेंगे।
किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक/ सामाजिक/ वैवाहिक कार्यक्रम तथा
पार्क/क्लब/सिनेमा हॉल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक से कंटेनमेंट जोन घोषित किया
गया है, इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन हेतु जारी आदेशानुसार शर्ते / प्रतिबंध का कड़ाई से
पालन किया जाना आवश्यक होगा।

