मध्य प्रदेश

ससुर ने रेप किया, गर्भपात की इजाजत दें; अदालत ने कहा – शपथ पत्र दीजिए

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ग्वालियर
ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच में एक दुष्कर्म पीड़ित महिला ने याचिका दायर की है और इस याचिका में उसने गर्भपात कराने की अनुमति मांगी है। पीड़िता ने याचिका में बताया कि वह दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई है और इसी के आधार पर वह गर्भपात कराना चाहती है। महिला ने याचिका में कहा है कि उसके साथ दुष्कर्म उसके ससुर ने किया था। इस पर कोर्ट ने महिला को शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता उसका ससुर है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि बच्चा ससुर का नहीं निकला तो शिकायतकर्ता पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और हत्या का मामला भी चलाया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

दरअसल उत्तर प्रदेश के जालौन की रहने वाली पीड़ित महिला की शादी मालनपुर के रहने वाले युवक के साथ 30 जून 2021 को हुई थी। अब महिला का आरोप है कि 13 फरवरी 2022 को उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने अपने ससुर की इस करतूत को अपने पति को बताया, लेकिन पति ने इस मामले को नहीं उठाया।  इसके बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। घटना के कुछ दिनों बाद पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। कुछ महीने बीतने के बाद महिला के परिजनों ने गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है।

 

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