राजनांदगांव राज्य शासन के निर्देशानुसार कबीर जयंती के उपलक्ष्य में 5 जून दिन शुक्रवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं मटन मार्केट पूर्णरूपेण बंद रहेंगे। महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख एवं नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने स्वास्थ्य विभाग को उक्त दिवस पर पशुवध एवं विक्रय कार्य पूर्णतरू प्रतिबंधित सुनिश्चित करने कहा है। उन्होने स्वास्थ्य विभाग को उक्त दिवस पर मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने एवं संबंधित के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही करते हुये 5 हजार रूपये तक जुर्माना करने के निर्देश दिये है।
दुकाने, ठेला, गुमटी के संचालकों को मास्क व सोसल डिस्टेंसिंग एवं शासन के नियमों का पालन कराने आयुक्त ने लगाई कर्मचारियों की ड्यूटी
राजनांदगांव 3 जून। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं उसके प्रसार के रोकथाम हेतु नगर निगम सीमाक्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठाने, दुकाने, ठेला व गुमटी आदि के संचालकों को शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराये जाने आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने दल का गठन किया है। राजस्व उप निरीक्षक सुरेन्द्र साव मोबाईल नं. 9425564327 को दल प्रभारी बनाया गया है एवं उनके सहयोगी के रूप में सुदेश राय, प्रकाश साहू, दिलीप गिरी गोस्वामी, रविन्द्र ठाकुर, हितेश ठाकुर व शेर सिंह को नियुक्त किया गया है। आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि गठित दल प्रतिदिन अपरान्ह 4 बजे से शाम 7 बजे तक शहर के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। समस्त प्रतिष्ठान, दुकान संचालकों को मास्क का उपयोग कराया जाना तथा सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशो का पालन नहीं करने पर संबंधित पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं अर्थ दण्ड वसूल करेंगे। इसके अलावा शाम 7 बजे के बाद शहर के सभी प्रतिष्ठानों व दुकानों को बंद कराना सुनिश्चित करेंगे। शहर के चौक चौराहे, सडके, पार्क इत्यादि में शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक लोगों के अनावश्यक आवाजाही अथवा चहल कंजनी को प्रतिबंधित करेंगें, अपालन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं अर्थदण्ड वसूलेंगे। आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि दो ठेले अथवा गुमटी के बीच दूरी कम से कम 20 फीट रखा जाना होगा। समस्त ठेले अथवा गुमटियों में सेनेटाईजर या साबुन का प्रयोग कराया जाना सुनिश्चित करंेंगे तथा साबुन या वासिंग पावडर से धोये जाने योग्य ग्लास, कप, प्लाली का उपयोग करायेगे। डिस्पोजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ठेलों के पास मुंह धोना, थुकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल में शराब, पान गुटका व तम्बाखू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। अपालन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने गठित दल को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दियें है।
