धमतरी- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वरोजगार स्थापना के इच्छुक हितग्राहियों से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन मंगाए गए गए हैं। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक योजना के तहत आवेदक के स्वयं का व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा दो लाख रूपए, सेवा के लिए दस लाख रूपए और उद्योग के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 25 लाख रूपए तक है। इसमें 10 से 25 प्रतिशत अधिकतम मार्जिन मनी डेढ़ लाख रूपए तक पात्रता अनुसार छूट दी जाएगी। योजना के तहत कम से कम आठवीं पास, 18 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक नहीं होने संबंधी शपथ पत्र, आधार कार्ड/राशन कार्ड/निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/ ड्रायविंग लाइसेंस लगानी होगी। निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक होने की दशा में तथा जाति संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्टोरेट के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक 66 में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सम्पर्क अथवा दूरभाष क्रमांक 07722-232966 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विकासखण्डवार जानकारी प्राप्त करने के लिए नगरी एवं धमतरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए सहायक प्रबंधक एस.के.पाण्डेय के मोबाईल नंबर 78986-09895, कुरूद के लिए डी.पी.साहू मोबाईल नंबर 84355-58175, मगरलोड के लिए पारसमणी वर्मा मोबाईल नंबर 91652-25192 और धमतरी शहरी क्षेत्र के लिए सहायक प्रबंधक कुमारी रत्ना सहारे के मोबाईल नंबर 81203-55887 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
