शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ समय पर संचालित हो सभी कार्यालय – कलेक्टर
विलंब से आने पर वेतन कटौती के निर्देश, कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अधिकारी करेंगे रैंडम निरीक्षण
कार्यालयीन अवधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित
राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के समान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में 2 फरवरी को अधिसूचना भी जारी की गई है। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील हो गयी है। अधिसूचना के अनुसार समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित है।
कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने समयसीमा की बैठक में कार्यालयों में समय पर अधिकारियों की उपस्थिति ना होने पर नाराजगी जताते हुए सभी एसडीएम को अपने अनुभाग में स्थित शासकीय कार्यालयों में रैंडम निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टोरेट परिसर में स्थित कार्यालयों के निरीक्षण के लिए कलेक्टर ने अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार को दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि आधे घण्टे देर होने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाए। इससे देर होने पर 1 दिवस का वेतन या लीव विदाउट पे निर्धारित किया जाएगा। कलेक्टर ने निरीक्षण निरंतर जारी रखने और निर्देशों के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।