राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के 54 प्राचार्य, व्याख्याता और व्याख्याता एल.बी. को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उनको अस्थायी रूप से प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से जारी आदेश में संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएं। निर्धारित समयावधि में भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जाएंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
