छत्तीसगढ़रायपुर जिला
जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन हेतु अशासकीय सदस्यों द्वारा आवेदन 30 सितंबर तक आमंत्रित
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जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिले में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी ने आज यहां बताया कि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में एक सलाहकार परिषद होगी। इस हेतु अशासकीय सदस्यों का चयन किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में सक्रिय इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था पूर्ण बायोडेटा एवं उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्यो के विवरण के साथ आवेदन पत्र कलेक्टोरेट स्थित खाद्य शाखा मुंगेली में 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तुत कर सकते। अधिक जानकारी के लिए जिला खाद्य अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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