राज्य शासन के निर्देश अनुसार नोवल कोरोना वायरस (कोविद 19) के रोकथाम के लिए लाॅकडाउन के दौरान देशभर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए ट्रकों, मालवाहक जिसमें खाली ट्रक इत्यादि शामिल है, के आवागमन के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। निर्देशों के क्रियान्वयन एवं कड़ाई से पालन करने के लिए दिए गए निर्देशों के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के परिवहन कर रहे सभी ट्रक/मालवाहन, जिसमें माल की डिलीवरी के बाद खाली माल वाहनों का परिचालन सम्मिलित है, में दो चालक और एक हेल्पर के साथ चलने की अनुमति होगी। इसी तरह ट्रक/मालवाहक के चालक/परिचालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना जरूरी होगा, किन्तु मालवाहन के परिचालन के लिए अलग से किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
