राजनांदगांव | गांजे की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश डीआर देवांगन ने उक्त फैसला सुनाया है।
लोक अभियोजक महेश वर्मा ने बताया कि छुईखदान पुलिस ने 14 अगस्त को आरोपी सूरज वर्मा को गांजे की अवैध बिक्री करते पकड़ा था। आरोपी द्वारा अपने मकान के पीछे छिपाकर रखे 9 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया। इसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। मामले की सुनवाई पूरी होने और पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद कोर्ट ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है।
