राजनांदगांव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य में लागू अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 का कड़ाई से पालन कराने सभी कलेक्टरों और डीईओ को पत्र भेजा गया है। मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कई निजी स्कूल नियमों के विपरीत अधिक शुल्क वसूल रहे हैं, जिसकी शिकायतें सामने आई हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में हर साल अधिकतम 8 प्रतिशत तक ही फीस वृद्धि कर सकता है।
कोई स्कूल 8 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से जिला फीस विनियमन समिति से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति अधिक शुल्क लेने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने सभी जिलों में फीस विनियमन समितियों को सक्रिय करने निर्देश दिए हैं।
समितियों में नोडल प्राचार्य, डीईओ और अन्य अधिकारी शामिल रहते हैं, जो फीस निर्धारण और नियंत्रण की प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। कलेक्टरों को कहा गया है कि डीईओ द्वारा अफसरों के माध्यम से निजी स्कूलों में अधिनियम का पालन कराएं और नियमों के खिलाफ फीस वृद्धि करने वाले निजी स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। नियमों के उल्लंघन पर शासन द्वारा सख्ती बरती जाएगी। समिति फीस निर्धारण की निगरानी करेगी। स्कूलों के प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
