भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले में लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यवाही करने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए आज निर्देश जारी किया गया है। नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान, निजी एवं व्यवसायिक, को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है। इन क्षेत्रों में सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तंबाकु, सामुदायिक भवन सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक संस्था के खोलने की अनुमति वर्तमान में नहीं दी जा रही है। वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान ( घर में ) विवाह की अनुमति दी जा सकेगी।
नगर पालिका परिषद सुकमा और नगर पंचायत दोरनापाल व कोन्टा के ऐसे वार्ड जहां अधिक भीड़-भाड़ नहीं होता हो, बड़े बाजार नहीं हो और एक जगह समूह में बाजार नहीं लगता हो वहां सशर्त दुकान प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिले में 144 प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत् हर कार्यवाही को अंजाम देेने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तथा न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में दी जा रही दुकान संचालन की अनुमति शर्तो के आधार पर 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ दुकानों का संचालन किया जाए। शत प्रतिशत क्रेता और विक्रेता सहित दुकान के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने के साथ ही दुकान में सेनीटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। दुकानों में ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करने हेतु 1-1 मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाए। मार्किंग के बगैर दुुकानों का संचालन न किया जाय।
मास्क का उपयोग नहीं करना, सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना , हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लंघन पर अर्थदण्ड 500 रुपये, द्वितीय बार उल्लंघन पर 2000 रुपये अर्थदण्ड लगाया जाएगा। इसके बाद उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करने की करवाई किया जावेगा। अतः सुनिश्चित करें कि शर्तों के अधीन ही दुकानों को संचालन किया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकान संचालन की अनुमति पूर्ववत होगी। किसी भी स्थिति में सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान गुटखा एवं तंबाखू विक्रय की दुकान, व्यायामशाला, तरणताल, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स ,सामाजिक समारोह के भवन ,वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र , बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा। भोजन सामग्री विक्रय के सभी दुकानें टेक अवे सुविधा के साथ संचालित होगी। दुकान के अतिरिक्त सामाजिक धार्मिक, राजकीय शैक्षणिक संस्थायें पूर्ववत बंद रहेगी। वर्तमान सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित है केवल विशेष आवश्यकता होने पर अपने निजी वाहन से घर से निकलें।
