सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिले की सीमा पर सड़क जाम कर जन्मदिन का जश्न मनाने वाले 7 रईसजादों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। इस दौरान युवक सिर झुकाकर चलते रहे। मामला लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के सोनवाही के पास का है। 16 फरवरी की रात युवकों ने अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाईवे पर जमकर आतिशबाजी की थी। कार की बोनट पर केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। एम्बुलेंस सहित कई गाड़ियां फंसी थी।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 20 फरवरी को पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के बाद 6 युवकों को अंबिकापुर से और एक युवक को लटोरी से पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पार्टी में इस्तेमाल की गई 2 कारों को भी जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो 16 फरवरी की रात का है। अंबिकापुर के कुछ युवक चठिरमा सीमा क्षेत्र में सरगुजा और सूरजपुर जिले की सीमा पर बने बैरियर के पास स्थित एक ढाबे में बर्थडे पार्टी मनाने पहुंचे थे।
युवकों ने पहले ढाबे में पार्टी की और इसके बाद हाईवे पर आकर सड़क जाम कर दिया। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर चारपहिया वाहन खड़े कर दोनों ओर से सड़क बंद कर दी। फिर जमकर आतिशबाजी की गई और कार की बोनट पर केक काटा गया। इससे हाईवे पर करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। कई गाड़ियां जाम में फंसी रही। हालांकि, सेलिब्रेशन खत्म होने बाद यातायात बहाल हुआ। वीडियो में एक एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई दिखाई दी। हालांकि, एम्बुलेंस में मरीज मौजूद था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इधर, सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उसे डिलीट कर दिया गया।
पुलिस ने सभी आरोपियों को अंबिकापुर के अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लिया। इसके लिए सूरजपुर पुलिस की दो टीमें लगाई गई थीं। शुक्रवार (20 फरवरी) को पकड़े गए सभी आरोपियों को लेकर पुलिस कोतवाली थाने सूरजपुर पहुंची। जहां थाने से पैदल जुलूस निकालकर सूरजपुर कोर्ट तक ले गए। सड़क पर जश्न मनाने के आरोप में युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 285, 126(2) के तहत लटोरी चौकी क्षेत्र में अपराध दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ में लगातार हाईवे पर बर्थडे सेलिब्रेशन के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर सख्ती दिखाई थी। 3 महीने पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस की कार्रवाई केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा था कि पुलिस की कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिससे ऐसे अपराधियों को सबक मिले। कोर्ट ने सड़कों पर स्टंटबाजी के साथ ही बर्थ-डे सेलिब्रेशन पर राज्य सरकार से कहा कि नियमों और प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। 21 नवंबर 2025 को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने अपने शपथपत्र में बताया कि 25 अक्टूबर को मंत्रालय में आईजी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसमें प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हुए थे। इसमें सभी जिलों को कड़ाई बरतने कहा गया है। पीएचक्यू से भी इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जिन गाड़ियों को जब्त किया गया था उन्हें बॉन्ड भरवाते हुए और शर्तों के साथ छोड़ा जा सकता है। एक साल में इस तरह की कोई और घटना होने पर जब्ती के साथ ही पेनल्टी लगानी होगी।







