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CG : करंट से युवक की मौत के मामले में तीन साल बाद कार्रवाई …

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दुर्ग । सुपेला थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि दुकान संचालक द्वारा बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ही युवक से इलेक्ट्रिक का काम कराया जा रहा था, जिसके चलते उसकी जान चली गई।

मृतक की पहचान शाबिर अहमद (22 वर्ष), पिता नासिर अहमद, निवासी इस्लाम नगर, सुपेला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 10 दिसंबर 2022 को शाबिर अहमद सुपेला मस्जिद (नूर) के पीछे स्थित जुबैर कुरैशी की दुकान में बिजली से जुड़ा कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसे अचानक करंट लग गया। गंभीर रूप से घायल शाबिर को तत्काल शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोपहर 1:48 बजे उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना पर सुपेला थाना पुलिस ने मर्ग क्रमांक 110/2022 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच शुरू की थी। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने मृत्यु का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया, जबकि संभावित कारण इलेक्ट्रिक शॉक माना गया।

जांच में मृतक के परिजनों और गवाहों के बयान के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि दुकान संचालक जुबैर कुरैशी ने शाबिर अहमद से बिना दस्ताने, गमबूट और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों के काम कराया था। इसके चलते पुलिस ने अब उसके खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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