राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर जिले में अब काफी कम हो गया है। घटते संक्रमण को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने लाकडाउन के बीच बाजार का समय बढ़ाने नया आदेश जारी किया है। जिसमें शाम पांच बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है। यह आदेश बुधवार से लागू होगा। यानी बुधवार से जिले की सभी व्यवसायिक दुकानें शाम पांच बजे तक खुलेंगी। इस बार प्रशासन ने ठेला-गुमटी व पानठेला के व्यवसायियों को भी राहत दी है। बशर्ते इन्हें पार्सल सुविधा देनी होगी। शाम पांच बजे से दूसरे दिन सुबह छह बजे के बीच सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। इस आदेश के बाद ठेले-खोमचा वालों ने राहत महसूस की है।
ज्ञात हो कि इससे पहले कंटेनमेंट जोन घोषित करने के दौरान प्रशासन ने इन्हें छूट नहीं दी थी। कलेक्टर टीके वर्मा ने कहा कि सभी व्यवसायिक दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन दुकानदारों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा। मास्क और शारीरिक दूरी बनाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर अर्थदंड व दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
ठेले व गुमटी वालों को पार्सल की राहत
नए आदेश में जिला प्रशासन ने ठेले व गुमटी वालों को राहत दी है। ठेले-गुमटी के माध्यम से चाय-नाश्ता, गुपचुप-चाट, पानठेला और फास्टफूड विक्रय करने वाले व्यवसायियों को शाम पांच बजे तक की छूट मिली है। शर्त यह है कि व्यवसायी टेक अवे यानी पार्सल की सुविधा दे सकेंगे। दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर खिलाने की सुविधा नहीं दी जा सकेगी। रेस्टोरेंट व होटल को रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की छूट दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को छूट नहीं दी गई है। यानी गांवों में जो साप्ताहिक बाजार लगती थी, वो पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी। जिले में सभी तरह की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजन बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे। अंत्येष्ठि, दशगात्र व मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में भी 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
