छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

व्यापारियों को गाली देना पड़ा महंगा, पुलिस ने भेजा जेल

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डोंगरगांव। पहले निजी चिकित्सक उसके बाद नगर के व्यापारियों का गाली देना मेडिकल संचालक को महंगा पड़ गया। बुधवार को पुलिस ने विजय मेडिकल के संचालक हरिशंकर साहू के खिलाफ धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया है।

बता दें कि तीन दिन पहले मेडिकल संचालक हरिशंकर साहू ने दूसरी दवा नहीं लिखने पर निजी चिकित्सक से गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। चिकित्सक के रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। बुधवार को मेडिकल संचालक ने फिर से नगर के सर्वव्यापारियों से गाली-गलौज की। जिसके बाद माहौल गरमा गया। व्यापारी पुलिस थाना पहुंच गए।

व्यापारियों ने मेडिकल संचालक पर कार्रवाई नहीं होने पर नगर बंद की चेतावनी दी। व्यापारियों की चेतावनी के बाद पुलिस ने नगर में शांतिभंग की आशंका को देखते हुए मेडिकल व्यवसायी हरिशंकर साहू के खिलाफ धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत खारिज होने के बाद उक्त मेडिकल व्यवसायी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि नगर के विजय मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा बीते दिनों नगर के एक निजी चिकित्सक को मोबाईल पर अनाप शनाप बोलने के बाद उक्त आडियो नगर में वायरल हो गया था। जिसके बाद नगर के अनेक कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारीगण तथा नागरिक थाने पहुंच गये थे और अभ्रद व्यवहार करने वाले मेडिकल व्यापारी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करने लगे थे।

उक्त मामले में डा.रतन कुमार मंडल की रिपोर्ट पर मेडिकल स्टोर्स के संचालक हरिशंकर साहू के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, 507 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया था।

व्यापारियों को फूटा गुस्सा बुधवार को पुनः उक्त मामले को लेकर मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा नगर के सर्व व्यापारी वर्ग को सार्वजनिक रूप से अश्लील गाली दी गई। जिसके बाद व्यापारीगण तीव्र आक्रोश में आ गये और सीधे थाने पहुंचकर पुलिस और प्रशासन पर यह आरोप जड़ दिया कि चिकित्सक के आवेदन पर आज तक किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई आरोपी के विरूद्ध नहीं की गई है।

जिसके कारण आरोपी के हौसले बुलंद हैं। और वह सबको गाली दिए घूम रहा है। व्यापारियों ने लिखित में शिकायत करते हुए सर्व व्यापारी वर्ग को उक्त मेडिकल व्यवसायी द्वारा गाली देने का उल्लेख करते हुए उसके विरुद्ध 12 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होने की प्रत्याशा में गुरुवार से नगर बंद करने की चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि, अंचल में मजिस्ट्रेट की भूमिका में है, को भी सारी बातों से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की।

जिसके बाद पुलिस ने आज नगर में शांतिभंग की आशंका को देखते हुए उक्त मेडिकल व्यवसायी हरिशंकर साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां पर उसका जमानत का आवेदन खारिज होने के बाद उसे राजनांदगांव जेल में दाखिल किया गया है। उक्त मेडिकल व्यवसायी के विरूद्ध कार्रवाई के बाद नगर के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।

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