उत्तराखंड में कोरोना काल में उपभोक्ताओं को बिजली महंगी होने से झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को नई दरें जारी कर दीं। इसके तहत बीपीएल और 100 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में बढ़ोतरी से राहत दी गई है। 101 यूनिट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के साथ ही फिक्स चार्ज भी अधिक देना होगा। बढ़ी हुईं दरें एक अप्रैल 2021 से लागू कर दी गई हैं।
सोमवार को नियामक आयोग कार्यालय में आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य विधि डीपी गैरोला, सदस्य तकनीकी एमके जैन, सचिव नीरज सती, निदेशक वित्त एवं टैरिफ दीपक पांडेय, निदेशक तकनीकी प्रभात डिमरी ने यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल और एसएलडीसी के वित्तीय वर्ष 2021-22 टैरिफ की जानकारी जारी की।
उन्होंने बताया कि कोविड काल में प्रदेश के पांच लाख बीपीएल उपभोक्ताओं, हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, 100 यूनिट प्रति माह तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। न तो प्रति यूनिट कोई बढ़ोतरी की गई है और न ही फिक्स चार्ज में कोई बदलाव किया गया है। अन्य श्रेणियों में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर 3.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
समय से भुगतान करने पर मिलेगी छूट
नियामक आयोग ने समय से बिजली बिल का भुगतान करने पर छूट का प्रावधान भी कर दिया है। इसके तहत जो उपभोक्ता बिजली बिल आने के 10 दिन के भीतर ऑनलाइन भुगतान करेगा, उसे पूरे बिल में 1.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता कैश भुगतान करेगा, उसे 0.75 फीसदी की विशेष छूट दी जाएगी।
