राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 19.04.2021 से 26.04.2021 की प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन . एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे । ‘ उपरोक्त प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की बढ़ती संख्या एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या चिन्ताजनक है , ऐसी स्थिति में मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है , जिससे सम्पूण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है । अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 2968 / सां.लि. / 2021 , दिनांक 08.04.2021 एवं 1769 / सां.लि. / 2021 , दिनांक 17.04 . 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं , टोपेश्वर वर्मा , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , राजनांदगांव निम्नलिखित आदेश करता हूँ :
- राजनांदगांव जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 05.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा ।
- उपरोक्त अवधि में केवल दवा दुकानों , अस्पताल , क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धरित समय पर खुलने की अनुमति होगी । दवा दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । ऑक्सीजन सिलेण्डर की होम डिलिवरी की जा सकेगी ।
- उपरोक्त दर्शित अवधि में राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी ।
- उपरोक्त अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी , राजनांदगांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी , किन्तु मास्क , फिजिकल डिस्टेंसिंग , नियमित सेनिटाईजेशन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक होगा साथ ही टोकन व्यवस्था के साथ अलग – अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खेलने हेतु जिला खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा , जिसका पालन आवश्यक होगा ।
- रबी फसलों हेतु जिले के कीटनाशक दवा / रासायनिक खाद विक्रेताओं को दोपहर 12 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी , किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क एवं सेनिटाइज़र का उपयोग आवश्यक होगा । 6. जिले के समस्त डाकघरों को महत्वपूर्ण पत्र / पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी ।
- गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण , विपणन एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी ।




