राजनांदगांव | आरोपी चौकी तुमड़ीबोड, थाना लाल बाग क्षेत्र का 24 वर्षीय युवक है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने एक नाबालिग से कुकर्म के मामले में फैसला सुनाया है। पीठासीन न्यायाधीश ओमप्रकाश साहू ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपया जुर्माना न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी है।
धारा 366 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना न देने पर 1 माह की सजा दी गई। धारा 376(3) व पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 506(2) के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना न देने पर 1 माह की सजा दी गई है। अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना न देने पर 2 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
