अंबागढ़ चौकी | न्यायालय ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अविनाश के. त्रिपाठी ने उक्त फैसला सुनाया है। विवेचना अधिकारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े के बेहतर कार्यों के आधार पर दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को न्याय मिला।
मामला खड़गांव थाना क्षेत्र का है। साल 2021 में 7 साल की बच्ची को आरोपी कलेश्वर उर्फ कुलेश्वर यादव जंगल की ओर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी के बाद पीड़िता के परिजनों ने खड़गांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। जिसे तत्कालीन निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े ने गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी कलेश्वर उर्फ कुलेश्वर यादव को 20 साल के सश्रम करावास की सजा सुनाई है।






