Home छत्तीसगढ़  CG News: आदेश जारी सड़कों पर मवेशी छोड़ना पड़ेगा भारी

 CG News: आदेश जारी सड़कों पर मवेशी छोड़ना पड़ेगा भारी

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CG News: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की भर्ती घटनाओं और आवारा मिशन की वजह से उत्पन्न हो रही समस्याओं मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी अनु विभागों ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश के अनुसार यह आदेश अगामी दो वहां तक के प्रभावशील रहेगा.

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कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं घटती

आपको यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां जारी किए गए आदेश के मुताबिक और हम भविष्य की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और इसी के साथ में मवेशियों के सड़क पर घूमने सी केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि कहीं पर जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही है यह भारतीय न्याय संहिता 2030 की धारा 291 तथा पशु करता अधिनियम 1960 के अध्याय तीन धारा 11 के अंतर्गत निया अपराध की श्रेणी में आता है स्थिति को गंभीरता से देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पशु मालिक अपने पशुओं को बंद करके रखेंगे .

मवेशियों को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ना प्रतिबंध

यह आदेश की जानकारी के मुताबिक मवेशियों को सार्वजनिक स्थानों पर मार्गों पर शासकीय भावना एवं परिसरों में खुले रूप से छोड़ना प्रतिबंधित किया गया है आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं मवेशी अधिनियम 1960 की अध्याय तीन धारा 11 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही को किया जाएगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और नागरिकों से अपील भी की गई है

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