रायपुर। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में सोमवार को दो अलग-अलग स्थानों पर चाकू लेकर आम लोगों को डराने और आतंकित करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा क्षेत्र में चाकू लहराते हुए देखे गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आरोपियों को धरदबोचा और उनके कब्जे से अवैध हथियार (चाकू) जब्त किया। दोनों मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
खमतराई थाना पुलिस को 29 जुलाई को सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रावांभाठा शराब भट्ठी के पास एक युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर राहगीरों को धमका रहा है और आम लोगों में दहशत फैला रहा है। सूचना मिलते ही खमतराई पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई और घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ा। आरोपी की पहचान नवीन साहू पिता संतुराम साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 13, प्रगति चौक, रावांभाठा, जिला रायपुर के रूप में हुई। उसके पास से एक धारदार चाकू बरामद किया गया, जिसे वह सार्वजनिक स्थान पर लहराकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने नवीन के खिलाफ अपराध क्रमांक 846/25 के तहत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
उसी दिन कुछ घंटों बाद खमतराई पुलिस को एक और सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर, रावांभाठा में ही एक अन्य युवक भी हाथ में चाकू लेकर घूम रहा है और लोगों में भय का माहौल बना रहा है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। उसकी पहचान अजय साहू पिता रघुनंदन साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी फूलवारी चौक, रावांभाठा थाना खमतराई, जिला रायपुर के रूप में हुई। पुलिस ने अजय के पास से भी एक धारदार चाकू बरामद किया। अजय के खिलाफ अपराध क्रमांक 847/25 के तहत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।
खमतराई थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की आशंका टल गई। दोनों ही युवक न सिर्फ कानून का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर आम नागरिकों में दहशत फैलाने का प्रयास भी कर रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार अवैध रूप से हथियार लेकर घूमना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नवीन साहू, पिता संतुराम साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 13, प्रगति चौक, रावांभाठा, रायपुर। अजय साहू, पिता रघुनंदन साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी फूलवारी चौक, रावांभाठा, थाना खमतराई, रायपुर। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे।
