राजनांदगांव : आबकारी विभाग राजनांदगांव की कार्रवाई जप्त मदिरा 8.64 बल्क लीटर
राजनांदगांव 08 मार्च । सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक एपी त्रिपाठी के निर्देश तथा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा वर्मा के मार्गदर्शन आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर के बताया कि 8 मार्च 2021 को आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा ग्राम बोईरडीह में बोईरडीह निवासी रेखराम पाल को पुलिस चौकी चिखली, जिला राजनांदगाँव के आधिपत्य के रिहायशी मकान देशी दारू संत्रा केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 8.64 बल्कलीटर जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क (2), 36, 59 (क) के तहत दण्डनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया। कार्रवाई के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त घुमका श्री जीतेश्वरी आलेंद्र व आबकारी मुख्य आरक्षक श्री दीपक गुप्ता उपस्थित रहे।