08 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत की गई कार्यवाही
अम्बागढ़ चैाकी, 01 मार्च 2021 – छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा अम्बागढ़ चैाकी के चिल्हाटी, आमाटोला, हज्जूटोला, हाथीकन्हार, कौड़ीकसा, बांधाबाजार में बकाया वसूली अभियान चलाकर 38 बकायादार उपभोक्ताओं से 03 लाख 17 हजार रूपए की बकाया राषि वसूल की गई है तथा बकाया राषि भुगतान नहीं करने वाले 72 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षन भी विच्छेदित किये गए। मौके पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्षन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े।
डोंगरगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री बीरबल कुमार उइके ने बताया कि स्थानीय स्तर पर गठित सहायक एवं कनिश्ठ अभियंताओं की टीमों ने 06 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी एवं 02 उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर से छेड़छाड करते हुए पकड़ा। जिस पर संयुक्त टीमों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के तहत कार्यवाही की गई।
बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्श का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।
