बेमेतरा -बिना मास्क के घूमने एवं सार्वजनिक स्थानों मे थूकने पर अर्थदण्ड का प्रावधान

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशन डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी कए गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने तत्संबंध मे एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के सेक्शन 02 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि इन नियमों का पालन नही करने पर अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। जैसे- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकांे से चेहरा नही ढका पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशन डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर अर्थदण्ड प्रतिव्यक्ति अधिकतम 200 रुपये, दो चक्का वाहना वाहनों मे ड्राईवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है, इसके अतिरिक्त सवारी होने पर अथवा सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रुपये, छूट प्राप्त दुकानांे/संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नही करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशन डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम बार अर्थदण्ड अधिकतम 500 रुपये, दूसरी बार अर्थदण्ड अधिकतम 1000 रुपये इसके बाद पुनरावृत्ती होने पर दुकान संचालक की छूट समाप्त कर दी जायेगी। अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।