छत्तीसगढ़राज्‍यरायपुर जिला

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कराना है दाखिला तो कर लीजिए तैयारी, मार्च में जमा होगा आवेदन

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रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सत्र 2020-21 के लिए प्रदेश भर से मुफ्त शिक्षा के लिए एक से 30 मार्च तक आनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय इसके लिए जल्‍द ही आदेश जारी करेगा।

प्रदेश के 12 हजार से अधिक निजी स्कूलों में 80 हजार सीटों के लिए पालक आवेदन कर सकेंगे। शहरी इलाकों में अपने घर से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले निजी स्कूलों में आवेदन किए जा सकेंगे और ग्रामीण इलाकों में यह दायरा आवश्यकता पड़ने तक पांच किमी तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए शहर के हर गली-मोहल्ले और गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

निजी स्कूलों में दाखिले के लिए वे बच्चे पात्र होंगे, जिनके पालक बीपीएल कार्डधारी, एससी, एससटी, मानसिक या शारीरिक दिव्यांग, एचआइवी पीड़ित, अनाथ व अन्य वंचित हैं। राज्य में 46 लाख बीपीएल कार्डधारी परिवार हैं। 40 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगों को सरकारी या निजी अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा।

आवेदन, बदलाव, जिलेवार सीट निर्धारण आदि की प्रक्रिया फरवरी माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। जिलेवार सीटों की संख्या, स्कूलों के बारे में बेवसाइट से जानकारी ली जा सकती है। शिक्षा का अधिकार के तहत प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक दाखिला दिया जाता है।

रायपुर में 820 निजी स्कूलों एडमिशन लिया जाएगा, इनमें लगभग नौ हजार लगभग सीटें हैं। आरटीई के तहत नर्सरी, केजी वन और पहली में दाखिला कराने के लिए बच्चे की उम्र तीन से छह साल निर्धारित की गई है। इनमें नर्सरी के लिए तीन से चार साल निर्धारित है।

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