राजनांदगांव- दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुये व्यपारियों के हित में गोमास्ता एक्ट में साप्ताहिक अवकाश अथवा दुकान बंद किये जाने संबंधित प्रावधान कोे नगर निगम सीमाक्षेत्र में अप्रभावी किया गया था, जिसे अब समाप्त करते हुये पूर्व की भाति सप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरूवार या रविवार को दुकान बंद किये जाने का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है।
इस संबंध मे नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि कोरोना संक्रमण एवं उनके रोकथाम हेतु नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत लगभग 4-5 माह तक समय समय अंतराल पर लॉकडाउन किये जाने की वजह से व्यपारियों व दुकानदारों को आर्थिक क्षति हुयी थी,उक्त आर्थिक क्षति को ध्यान में रखते हुये दीपावली त्यौहार सीजन में गोमास्ता एक्ट में साप्ताहिक अवकाश अथवा दुकान बंद किये जाने संबंधी प्रावधान को निगम सीमाक्षेत्र में अप्रभावी किया गया था, जिसे अब त्यौहार समाप्ति के उपरांत एंव कोरोना के बढते प्रभाव को देखते हुये समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठाने गोमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित सप्ताहिक अवकाश गुरूवार या रविवार को दुकाने बंद किये जाने का निर्णय लेती है। अपालन की स्थिति में प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेंगी। उन्हांेने व्यापारियों से अपील करते हुये कहा कि निगम सीमांतर्गत सभी प्रतिष्ठाने व दुकान संचालक कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने के तहत मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, समय समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे।
पुष्पाटिका एवं चौपाटी आज से प्रांरभ
कोविड-19 के निर्देशो का पालन करने नागरिकों से आयुक्त ने की अपील
राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शासन निर्देश के तहत रानी सागर स्थित पुष्पवाटिका एवं चौपाटी को आम नागरिकों के लिये प्रवेश प्रतिबंध किया गया था, जिसे दिनांक 26 नवम्बर 2020 से शाम 4ः00 बजे से रात्रि 8ः00 बजे तक पुनः चालू किया जाता है। जहॉ कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय समय पर निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
आयुक्त कौशिक ने नागरिकों से अपील की है कि मास्क लगाकर ही पुष्पवाटिका व चौपाटी में प्रवेश करे इसके अलावा घुमने एवं व्यायाम करने में समाजिक दूरी का पालन करे, सेनेटाईजर का उपयोग करे। सावधानी बरत कर ही हम कोरोना संक्रमण से बच सकते है।
