स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों से हुई शिकायत
राजनांदगांव , नेशनल हाइवे में स्थित सुंदरा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पीटल के खिलाफ गलत दस्तावेज लगाकर अनुज्ञा हासिल करने की शिकायत पुलिस में हुई है । शिकायतकर्ता जयदीप शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि हास्पिटल के अध्यक्ष ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने एवं स्वास्थ्य विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने गलत दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है ।
शिकायतकर्ता को उक्त जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संबंधित विभागों से हासिल हुई है उसे देखकर ही शिकायतकर्ता को अनेक खामिया नजर आई जिसे लेकर 13 पृष्ठों के दस्तवेजों के साथ उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक चिखली थाना सहित अनेक जगह शिकायत की है. श्री शर्मा के द्वारा पूर्व में भी इस अस्पताल के खिलाफ शिकायत की गई थी जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया था की 100 बैड की अनुझा के लिए आवेदन दिया गया और 300 बैड का प्रचार किया गया. शिकायत के बाद स्वास्थ्य अधिकारी ने नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा था जिस पर उनके द्वारा 15 सितम्बर को स्पष्टिकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें अस्पताल संचालकों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि सौ बैड की जगह 300 बैड का प्रचार किया जा रहा था शिकायत के बाद 100 बिस्तर का प्रचार किया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा जानबूझकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था. इन दोनो मामलों को लेकर चिखली पुलिस ने श्री शर्मा का बयान लिया है.
देखे शिकायत
निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान आक र्षित करते हुए तत्काल कानूनी कार्यवाही क रने हेतु…..
1. असत्य – झूठी जानकारी के दस्तावेज देकर अग्रि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना ।
2. असत्य एवं अधूरी जानकारी देकर हस्पीटल का लाईसेन्स प्राप्त करना ।
3. हास्पीटल के प्रचार में असत्य जानकारी देकर आम जनता को धोखा देना ।
4. बिना लाईसेन्स प्राप्ती के सुंदरा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जी.ई.रोड, ग्राम सुन्दरा, राजनंादगंाव को प्रारंभ कर देना ।
1. असत्य जानकारी देकर अग्रि प्रमाण पत्र प्राप्त करना
यह कि अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु हॉस्पिटल के चेयरमेन के द्वारा दिनांक 26/12/2019 को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कार्यालय जिला सेनानी नगर सेना एवं जिला अग्निशमन अधिकारी राजनांदगांव को दिया गया था।
महोदय, संस्था द्वारा उक्त आवेदन पत्र की कंडिका 10 में जो प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत सुंदरा का संलग्न किया गया है वो वस्तुत: ”महावीर आयुर्वेदिक कॉलेज के भवन निर्माण हेतु दिनांक 28-03-2018 को जारी किया गया था । ना कि ”सुन्दरा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल हेतु दिया गया था।
गंंभीरता से इस पर जरूर गौर क रें- कार्यालय ग्राम पंचायत सुन्दरा तह. व जिला राजनंादगांव के सचिव श्री रोहित निर्मलकर, जन सूचना अधिकारी ने दिनंाक 23.10.2020 को शिकायतकर्ता को जारी किये गये पत्रानुसार सुन्दरा मल्टीस्पेशिल्टी हास्पिटल, सुन्दरा के द्वारा ग्राम पंचायत में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु न तो कोई आवेदन दिया गया है और ना ही उक्त हास्पिटल को दिनंाक 23.10.2020 तक कोई भी पत्र या एन.ओ सी. उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।
2. असत्य जानकारी देकर सुन्दरा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल द्वारा लाईसेंस प्राप्त करने
महोदय यह कि, नवीन सुन्दरा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन के द्वारा अपने उक्त अस्पताल को प्रारंभ करने हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी, राजनंादगांव को दिनांक 21/01/2020 को आवेदन पत्र दिया गया है। इसमें उक्तानुसार दिनंाक 09/01/2020 को प्राप्त अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जो संलग्र प्रपत्र 3 है , लगाया गया है । यह प्रमाण पत्र महावीर आयुर्वेदिक कॉलेज, सुन्दरा के लिए भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत सुन्दरा द्वारा 28.03.2018 को जारी किया गया था। इसी आधार पर उक्त संस्था ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र कार्यालय – जिला सेनानी नगर सेना राजनंादगांव से कार्यालयीन पत्र क्रमांक 78 / फायर सर्विस / 2020 राजनांदगांव दिनांक 09.01.2020 को प्राप्त किया था । प्राप्त इस प्रमाण पत्र का दुरूपयोग सुन्दरा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए नई अनुज्ञा प्राप्ति के आवेदन पत्र में संस्था ने लगाए हैं, जो नि:संदेह उनकी आपराधिक मनोवृत्ति को स्वमेव प्रदर्शित करती है।
3. सुन्दरा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के प्रबंधक द्वारा असत्य जानकारी देकर आम जनता को धोखा देना
यह कि, उपरोक्त अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत् एक आवेदन पत्र दिनांक 21/01/2020 को नये सौ बेड (100 बिस्तर) अस्पताल के संचालन हेतु अनुज्ञा प्राप्ति की अनुमति मांगी गई थी परंतु रायपुर से प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक भास्कर, राजनांदगांव संस्करण में दिनांक 08/07/2020 को प्रकाशित विज्ञापन में चेयरमेन / संचालकों द्वारा अपने अस्पताल की बैड संख्या 300 प्रकाशित करवाई गई है जो कि पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना एवं आम जनता को धोखा देना है ।
इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 26.08.2020 को राजनांदगांव के जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित अनुज्ञा जारीकर्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी को शिकायत पत्र दिया गया था । जिस पर स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी, राजनांदगांव के द्वारा पत्र क्रमांक 2712/ एन.एच.ए./2020 दिनांक 07/09/ 2020 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र उक्त हॉस्पिटल के संचालक को लिखा गया था। उस पत्र का जवाब संस्था के चेयरमेन श्री एन.सी.पारख के द्वारा अपने पत्र क्रमांक एस एम एच/एसईपी/15/01, दिनांक- 15/09/2020 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संस्था द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने आवेदन पत्र 100 बैड का दिया था, परंतु स्वयं संस्था द्वारा ही समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में 300 बैड का होना प्रचारित कराया गया था।
बिना अनुज्ञा प्राप्त किए सुन्दरा मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ किया जाना
यह कि, उक्त अस्पताल को प्रारंभ करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजनांदगांव के द्वारा 24/08/2020 को अनुज्ञा पत्र क्रमांक क्र्रछ्वहृ०२२५/॥ह्रस्जारी किया गया था , इसके विपरीत अस्पताल प्रबंधकों के द्वारा बिना अनुज्ञा प्राप्त किए ही दिनांक 08/07/2020 को अस्पताल प्रारंभ कर दिया गया था ,क्यों ?।
अत: महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुवार शिकायतों एवं संलग्र प्रमाणित पत्रों को जांच हेतु पर्याप्त प्रमाण मानकर जांच कर दोषीयों के विरूद्व भारतीय दण्ड सहिता की प्रभावी विभिन्न धाराओं के तहत सक्त से सक्त कार्यवाही करने की मेहरबानी करें।
